रवि, अप्रैल 12, 2026

Jehanabad News: मारपीट मामले में पाँच अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई सजा

जहानाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा की अदालत ने मारपीट के एक मामले में पाँच अभियुक्तों को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

ग्राम इब्राहिमपुर, थाना शकूराबाद निवासी राजेश्वर यादव, केश यादव एवं अखिलेश यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास और पाँच-पाँच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। वहीं, जवाहर यादव एवं मंत्री यादव को धारा 337/338 में दोषी पाते हुए दो वर्ष सश्रम कारावास और डेढ़-डेढ़ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर सभी अभियुक्तों को एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि यह मामला शकूराबाद थाना कांड संख्या 18/2014 से संबंधित है। इस मामले में सूचक सुबेलाल यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 14 फरवरी 2014 को जब वे अपने मकान का दावा खोद रहे थे, तभी सभी अभियुक्त हरवे-हथियार से लैस होकर पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। हमले में रेशमी देवी और ललन यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके अलावा उनके कान से सोने की बाली और गले से सोने की चेन भी छीन ली गई थी।

लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

Jehanabad News: Court sentenced five accused in assault case

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Author: AK

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