जहानाबाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा के न्यायालय ने होरीलगंज, जहानाबाद निवासी अभियुक्त साधु कुमार उर्फ अजय को मारपीट व लूट के मामले में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने धारा 307 में जहां 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड, वहीं धारा 379 में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड की सजा दी है।
अपर लोक अभियोजक बिंदुभूषण प्रसाद ने बताया कि इस मामले में केस के सूचक मलहचक निवासी राजू कुमार ने जहानाबाद थाना कांड संख्या 385/14 दर्ज कराते हुए बताया था कि 11 सितंबर 2014 को दिन के करीब 12 बजे बत्तीस भंवरिया के पास अभियुक्त अपने अन्य चार साथियों के साथ मिलकर सूचक की मोटरसाइकिल में अपने टेम्पो से जानबूझकर धक्का मार दिया था। इसके बाद सभी ने मिलकर जान मारने की नीयत से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया तथा 50 हजार रुपये भी छीन लिए थे।
मामले में न्यायालय ने सभी पांच अभियुक्तों को दोषी पाया था। सजा सुनाने वाले दिन अभियुक्त साधु कुमार फरार हो गया था। परिणामस्वरूप अन्य चार अभियुक्तों को पूर्व में ही सजा सुनाई जा चुकी थी। आज न्यायिक अभिरक्षा में रहने के दौरान फरार अभियुक्त साधु कुमार उर्फ अजय को भी न्यायालय ने सजा सुना दी।
Jehanabad News: Accused of assault and robbery sentenced to 5 years rigorous imprisonment
Author: AK
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