जहानाबाद के अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–VI सुनील कुमार सिंह की अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास और ₹35,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी पुरुषोत्तम कुमार, ग्राम–सांत्वनबिगहा, थाना–अरवल, को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹25,000 जुर्माना, तथा धारा 366 (अपहरण) के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹10,000 जुर्माना की सजा दी है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
इसके साथ ही अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकार, जहानाबाद को निर्देश दिया है कि पीड़िता को ₹6 लाख मुआवजा (Victim Compensation) के रूप में भुगतान किया जाए।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मुकेश नंदन वर्मा ने जानकारी दी कि पीड़िता के पिता ने अरवल थाना कांड संख्या 129/2021 दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में आरोप था कि 27 अप्रैल 2021 को अभियुक्त पुरुषोत्तम कुमार ने अपने पिता सुरेंद्र प्रसाद, माता राधिका देवी, और चाचा राजे प्रसाद सिंह की मिलीभगत से नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया।
अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कुल 7 गवाहों के बयान दर्ज कराए। साक्ष्यों के आलोक में अदालत ने मुख्य अभियुक्त पुरुषोत्तम कुमार को दोषी पाया, जबकि अन्य सहअभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के मामलों में कड़ा संदेश माना जा रहा है।
Jehanabad News: 10-year sentence to the accused of raping a minor, court pronounces verdict
Author: AK
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