
जहानाबाद व्यवहार न्यायालय अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार प्रथम की अदालत ने बि.म.नि. एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (a) के तहत मामले में सुनवाई करते हुए शराब कारोबारी सिपाही मांझी को पाँच वर्ष कारावास कि सजा सुनाई है और एक लाख रूपया जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ! आरोपी सिपाही मांझी ग्राम किनारी कल्पा थाना क्षेत्र का निवासी बताया जाता है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि 20 नवंबर 2021 को सुबह 8:30 बजे पुलिस अवर निरीक्षक राजेश कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी भुई टोली कब्रिस्तान के पास महुआ शराब का बिक्री कर रहा है, पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि आरोपी व्यक्ति हाथ में एक गैलन लिए पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे पुलिस बल के द्वारा खदेडकर पकड़ा गया। आरोपी व्यक्ति के पास से चार लीटर देशी महुआ शराब बरामद करके जप्त किया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर जहानाबाद थाना द्वारा प्राथमिकि 728/21 दर्ज किया गया। वहीं दूसरी बार शराब सेवन के मामले में उत्पाद न्यायाधीश प्रथम पुष्पम कुमार झा की अदालत ने आरोपी भरत मांझी को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है ! भरत मांझी मुसहरी टोला काको थाना क्षेत्र का निवासी बताया जाता है, जिसे पूर्व में भी काको थाना के द्वारा नशे की हालत में पकड़ा गया था, आरोपी ने प्रथम बार न्यायालय में अपना दोष स्वीकार किया था।
जहानाबाद से बरुण कुमार
Author: AK
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