सोम, अप्रैल 6, 2026

Delhi Liquor Policy: Kejriwal government to continue existing excise policy for liquor shops for two months

दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों के लाइसेंस बढ़ाने की अवधि दो महीने आगे बढ़ाई

JOIN OUR WHATSAPP GROUP

दिल्ली सरकार ने राज्य में शराब दुकानों के लाइसेंस को दो महीने तक आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया है। इस फ़ैसले के बाद दिल्ली के मौजूदा शराब ठेके पहले जारी हुए लाइसेंस पर 30 सितंबर तक शराब बेच सकते हैं।
इसके संदर्भ में दिल्ली सरकार के आबकारी, मनोरंजन और लक्जरी टैक्स के कार्यालय की ओर से 30 जुलाई की तारीख़ से जारी एक आदेश में यह बताया गया है।

इसमें बताया गया है कि L-3/33 लाइसेंस (2021-22) के तहत देश में बनी शराब की लाइसेंस अ​वधि को 30 सितंबर, 2022 या टेंडर के फ़ाइनल होने तक बढ़ा दिया गया है।

क्या है पुरा मामला?

दरअसल में दिल्ली में पिछले साल नई आबकारी नीति लाई गई थी, जिसके तहत नवंबर से राज्य में निजी दुकानों को इसके कारोबार की अनुमति दे दी गई थी। हालांकि इसकी समय सीमा 31 जुलाई को ख़त्म हो रही थी। लेकिन सरकारी दुकानों से शराब बेचे जाने या मौजूदा निजी दुकानों के लाइसेंस बढ़ाए जाने का कोई आदेश समय सीमा ख़त्म हो जाने के बाद भी नहीं आया था।
नई नीति के न आने से कारोबारियों में बड़ी उलझन की स्थिति थी। सरकार को शराब की कालाबाज़ारी का भी डर था।
वहीं पिछले साल लाई गई नई शराब नीति को लागू करने में की गई कथित गड़बड़ी की जाँच के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना पहले ही सीबीआई जाँच का आदेश दे चुके हैं। मुख्य सचिव की सिफ़ारिश के बाद उन्होंने यह फ़ैसला दिया था। उस रिपोर्ट में राज्य के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे।

AK
Author: AK

! Let us live and strive for freedom ! Freelance Journalist ! Politics ! News Junky !

Relates News