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राजधानी दिल्ली में आज से लगने वाले कोविड पाबंदियों को कुछ शर्तो के साथ मुक्त हो जाएगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए की बैठक में पिछले शुक्रवार को तय किया गया था कि कोविड पॉजिटिविटी रेट एक प्रतिशत से नीचे रहने पर सोमवार से कई पाबंदियां हटा ली जाएंगी। जिसके बाद आज से राजधानी में न तो रात्रिकालीन कर्फ्यू लगेगी और ना ही सख्त पाबंदिया रहेंगी।
अन्य सुविधाएं:
मेट्रो-बसें 100 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी और लोग खड़े होकर भी सफर कर सकेंगे।
अब निजी वाहनों में सवार होने वाले एक हीं परिवार के सदस्यों को मास्क लगाने की मजबूरी भी नहीं होगी।
दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट समेत अन्य गतिविधिया बिना किसी पाबंदी के खुलेंगे।
निजी वाहनों में सवार एक परिवार के सदस्यों को मास्क लगाने की मजबूरी भी नहीं होगी।
दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां समेत अन्य गतिविधियां बिना किसी पाबंदी के चलेंगी।
डीडीएमए के मुताबिक मास्क ना पहनने, समाजिक दूरी का उल्लंघन जैसे मामलों में जुर्माना 2000 की जगह अब 500 रुपए देना होगा।
मेट्रो में यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को खड़े होकर सफर करने की इजाजत मिल जाएगी, वहीं डीटीसी बसों में भी सीट से अधिक यात्री सफर कर सकेंगे।
इसके अलावा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह फैसला भी लिया है कि 1 अप्रैल से स्कूल ऑफलाइन खुल जाएंगे। वहीं एमसीडी क्षेत्र में एक से अधिक साप्ताहिक बाजारों की अनुमति सहित कुछ प्रतिबंध अभी भी लागू रहेगी। शादियों में 200 व्यक्तियों की सीमा और धार्मिक स्थलों पर आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध पर स्थति स्पष्ट नहीं की गई है।
Author: AK
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