रवि, अप्रैल 12, 2026

दिल्ली में अभिभावकों को कोरोना काल मे मनमानी फीस भरने से मिली राहत, प्राइवेट स्कूलों की फीस में होगी 15% की कटौती

कोरोना महामारी के दौर में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी पर बड़ा फैसला लिया है।
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को आदेश दिया कि राजधानी के सभी निजी स्कूलों को अपनी फीस में 15% की कटौती करनी होगी। ये आदेश पिछले साल के शैक्षणिक सत्र यानी 2020-21 के लिए लागू होगा।
सरकार के आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर स्कूलों ने पैरेंट्स से ज्यादा फीस ली है, तो उन्हें पैसे लौटाने होंगे या फिर आने वाले साल में एडजस्ट करना होगा। सरकार का यह आदेश उन सभी 460 निजी स्कूलों पर लागू होगा, जिन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। बाकी सभी स्कूलों को फीस से जुड़े उसी आदेश का पालन करना होगा, जिसे दिल्ली सरकार ने 18 अप्रैल 2020 और 28 अप्रैल 2020 को जारी किया था।

बता दें की दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी कर दिल्ली के निजी स्कूलों को पैरेंट्स से वार्षिक और विकास शुल्क वसूलने पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुँच गया था। जिस पर हाईकोर्ट ने यह कहते हुए साफ कर दिया की प्राइवेट स्कूलों को 2020-21 में वार्षिक और विकास शुल्क वसूलने की छूट है।

हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा था कि प्राइवेट स्कूल भले ही वार्षिक और विकास शुल्क वसूल सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फीस में 15% की कटौती भी करनी होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी साफ किया था कि स्कूल मौजूदा शैक्षणिक सत्र (2021-22) में पूरी फीस लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिल्ली सरकार का यह फैसला कोरोना काल में परेशानियों से जूझ रहे सभी अभिभावकों के लिए काफी राहत भरा है।

AK
Author: AK

! Let us live and strive for freedom ! Freelance Journalist ! Politics ! News Junky !

Relates News