अब आंध्र और तेलंगाना से राजधानी आने वालों के लिए 14 दिनों का निश्चित क्वारंटीन

दिल्ली सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामलों को देखते हुए यहाँ से आने वालों के लिए 14 दिन का संस्थागत क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है।
इस संबंध में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकारण यानी डीडीएमए ने आदेश जारी कर दिया है। लेकिन कोरोना टीके की दोनों खुराकें ले चुके या यात्रा से पूर्व 72 घंटे पहले की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लेकर आने वालों को सात दिन के होम क्वारंटीन में ही रहना होगा।
बता दें की डीडीएमए ने आदेश में यह साफ कहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोरोना का बेहद खतरनाक वायरस सामने आये हैं और यह वायरस बहुत कम समय में बहुत तेजी से फैलते है। इसकी संक्रमण और बीमारी फैलने की गति भी बेहद तेज है। इसलिए इन राज्यों से विमान, रेल, बस अथवा कार से आने वाले यात्रियों के संबंध में ये अतिरिक्त एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है।
Author: AK
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