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दुष्कर्म के दो आरोपी को 20- 20 साल का कठोर कारावास

Rape Victim

साथ हीं भुगतान करना होगा पंद्रह पंद्रह हजार रुपया दंड भी

Jehanabad News - Two Accused of Rape Sentenced to 20 Years of Hard Imprisonment
Rape Victim

अनन्य विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश रश्मि ने सुनाया फैसला

छह वर्षीय नाबालिक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी दीनानाथ शर्मा एवं विनोद सिंह उर्फ विनोद शर्मा के सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई पूरा करने के उपरांत अनन्य विशेष पाॅकसो न्यायालय के न्यायाधीश रश्मि ने पाॅकसो की धारा 6 के तहत दोनों आरोपियों को बीस बीस साल का कठोर कारावास एवं दस दस हजार रुपये अर्थ दंड की राशि भुगतान करने का फैसला सुनाया ।अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह- छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा । इतना ही नहीं न्यायालय ने दोनों आरोपियों को पाॅकसो की धारा दस के तहत पांच पांच साल का कठोर कारावास एवं पांच पांच हजार
रुपये अर्थ दंड भुगतान करने का फैसला सुनाया ।अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन -तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। उक्त आशय की जानकारी पाॅकसो के विशेष लोक आयोजक मुकेश नंदन वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि पीड़िता की चाची ने जहानाबाद महिला थाने में दीना नाथ शर्मा एवं विनोद सिंह उर्फ विनोद शर्मा को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था।दर्ज प्राथमिकी में पीङिता की चाची ने आरोप लगाया था कि 23 फरवरी 2022 को मेरी भतीजे ने बताया कि 10:00 बजे दिन में मंदिर से आने के क्रम में विनोद शर्मा ने मुझे बहला फुसलाकर गोशाला में ले गया और मेरे साथ बलात्कार किया। इससे पूर्व दीनानाथ शर्मा ने स्कूल से लौटने के दौरान मेरे साथ बलात्कार किया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से न्यायालय में सूचक पीड़िता समेत सात लोगों की गवाही कराई गई थी। जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए थे।

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Author: AK

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