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Bihar News: बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना’: 10 लाख तक की आर्थिक सहायता

Bihar's 'Chief Minister Women Entrepreneur Scheme' Empowering Women: Financial Support Up to 10 Lakhs

Bihar’s ‘Chief Minister Women Entrepreneur Scheme’ Empowering Women: Financial Support Up to 10 Lakhs

बिहार की नीतीश सरकार महिलाओं और पुरुषों को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। इन्हीं में से एक ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना’ भी है जो विशेष तौर पर महिलाओं के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलती है, जिसमें 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त लोन के रूप में और 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। यह योजना महिलाओं को अपनी खुद का व्यवसाय शुरू करने का अवसर प्रदान करती है और इसके साथ ही वे अन्य महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करती हैं।

नीतीश सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वर्ष 2021 में ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना’ प्रारम्भ की। इस योजना के तहत उद्यम लगाने के लिए महिलाओं को सरकार एकमुश्त 10 लाख रुपये देती है। इस योजना का लक्ष्य है बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। सरकार से लोन मिलने के बाद मात्र 5 लाख रुपये को एक साल के बाद 84 आसान मासिक किस्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। केवल मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में एक प्रतिशत का ब्याज लिया जाता है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अन्तर्गत 2023-24 में कुल 5,053 लाभुकों को लाभ दिया गया है। जिन लाभुकों का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है उन्हें नया उद्यम शुरू करने हेतु प्रथम किस्त की राशि दी जा रही है।

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लाभुकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी उद्योग विभाग द्वारा की गई है। समय-समय पर चयनित उद्यमियों के लिए वर्कशॉप और उन्मुखीकरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी लाभुकों को योजना के विभिन्न चरणों से अवगत कराया जाता है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत वर्तमान में कई प्रकार की परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही जिन जिलों में उद्यमी योजनाओं के अंतर्गत एक ही प्रकार के काम करने वाले ज्यादा उद्यमी तैयार होते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु कलस्टर विकास योजना के तहत सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना में भी सहायता प्रदान की जाती है। जैसे कि मुजफ्फरपुर बैग कलस्टर में उद्यमी दीदियों द्वारा संचालित सूक्ष्म इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की गयी है तथा वैशाली जिले में जूता-चप्पल बनाने वाले उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को मिलता है, और यह योजना सभी जाति और वर्ग की महिलाओं के लिए है। महिलाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। सरकार ने इसके लिए विशेष वेबसाइट भी बनाई है। इसके अलावा, ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इस योजना के तहत समान लाभ प्रदान किया जाता है। बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में मदद देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है, ताकि वे उद्योग स्थापित करने में सक्षम हो सकें। उद्योग विभाग के द्वारा महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक राशि स्वीकृत की जाती है, और लाभुकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाते हैं।

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Author: AK

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