गुरु, अप्रैल 2, 2026

ED opposes interim bail to Arvind Kejriwal: सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने का ईडी ने किया विरोध, हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट से कहा- जमानत नहीं दें

ED opposes interim bail to Arvind Kejriwal

लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाहर आने की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सीएम केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक हलफनामा दायर किया। ईडी ने अपने हलफनामा में लिखा, चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं है। चुनाव प्रचार करना संवैधानिक अधिकार भी नहीं है और यह कानूनी अधिकार भी नहीं है। अगर केजरीवाल को जमानत दी गई तो इससे गलत परंपरा शुरू होगी। ईडी ने कहा उन्हें प्रचार करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। केजरीवाल को प्रचार के लिए जमानत नहीं दें।

ED opposes interim bail to Arvind Kejriwal


ईडी ने यह भी कहा कि, आम चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना केजरीवाल के पक्ष में कोई विशेष रियायत होगी। जो कानून के शासन और समानता के लिए अभिशाप की तरह होगा। ईडी ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि, यह एक मिसाल कायम करेगा जो सभी बेईमान राजनेताओं को अपराध करने, चुनाव की आड़ में जांच से बचने की अनुमति देगा। बता दें कि 2 मई को सुनवाई में कोर्ट ने ईडी से कहा था कि चुनाव 5 साल में आते हैं, ये असाधारण परिस्थिति है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद हैं। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी है। वहीं हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध ठहराया था।

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Author: AK

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