गुरु, अप्रैल 2, 2026

नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को कोई राहत, अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

Supreme Court Order Awaited On Arvind Kejriwal's Interim Bail Petition
Supreme Court Order Awaited On Arvind Kejriwal's Interim Bail Petition

आज दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बीच कोर्ट में दोनों ओर से लंबी जिरह चली। इस बीच अरविंद केजरीवाल से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अगर अंतरिम बेल दी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आधिकारिक काम करें और इस बात को लेकर हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर उन्हें उत्पाद शुल्क नीति मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया, तो वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आज इस मामले में सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांक दत्ता की बेंच ने की है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह व्यक्त किया कि अंतरिम जमानत के दौरान एक सीएम के रूप में उनके आधिकारिक कार्य करने का व्यापक प्रभाव हो सकता है।

फिर, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को इस बात की सुनिश्चित किया कि वो किसी भी अधिकृत फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। हालांकि ईडी ने अंतरिम राहत का विरोध करते हुए कहा कि राजनेताओं को एक वर्ग से अलग नहीं माना जा सकता और केजरीवाल के मामले को आम आदमी के मामले के समान ही माना जाना चाहिए। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता के मतों के द्वारा चुनकर आए हैं और केस में आगे कोर्ट ने फिर टिप्पणी करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है’। दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय ने जिरह करते हुए कहा कि इस केस को अपवाद न बनाएं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद केजरीवाल अभी तक न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा। उनकी याचिका पर 15 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया, साथ ही मामले को 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। फिर, 6 मई को सुनवाई की तारीख रखी गई थी। जिसके बाद धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ाई गई। कोर्ट ने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वहां चुनाव हैं और यहां असाधारण परिस्थितियां। साथ ही ये भी कहा कि अरविंद कोई आदतन अपराधी नहीं हैं।

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Author: AK

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