
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फिलहाल राजधानी मेे सिनेमा हॉल, थिएटर और स्विमिंग पूल खोलने का निर्णय नहीं लिया है। अनलॉक-5 के दौरान दिल्ली सरकार ने यथास्थिति यानी अभी जिन चींजो पर रोक हैं वैसा ही बनाए रखने का फैसला किया है।
राज्य में 31 अक्तूबर तक यानी पूरे महीने इन गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं दी गई है।
वहीं दिल्ली सरकार ने राजधानी में रोजगार को देखते हुए एक जोन में दो साप्ताहिक बाजार लगाए जाने कि अनुमति दी है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आदेश जारी कर कहा है कि मनोरंजन केंद्र अगले आदेश तक नहीं खुलेंगे। मुख्य सचिव विजय देव ने इसी तरह के एक आदेश में कहा है कि प्रत्येक नागरिक निकाय क्षेत्र में दो साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी जाएगी। होटल, रेस्तरां और क्लबों में बार को खोलने की अनुमति दे दी गई है। आदेश में कहा गया है कि सभी सामाजिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक व धार्मिक, राजनीतिक कार्यों के साथ-साथ अन्य बड़े कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
उधर, दिल्ली सरकार ने सभी साप्ताहिक बाजार लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे उपराज्यपाल ने अस्वीकार कर दिया। उपराज्यपाल ने एक जोन में दो साप्ताहिक बाजार लगाने की ही इजाजत दी है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्णय लेने की छूट दी गई है। इसी छूट के तहत दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए वैसी जगह को खोलने के निर्णय पर फैसला नहीं लिया है, जहां से संक्रमण फैलने का खतरा है।
Author: AK
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