बुध, फ़रवरी 4, 2026

Uttarakhand News: उत्तराखंड में अब जबरन धर्मांतरण पर सख्त होगा कानून, कैबिनेट की बैठक में सीएम धामी ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी

Strict Law on Forced Conversion in Uttarakhand, Key Cabinet Decisions

उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण कानून और सख्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, अग्निवीरों को आरक्षण समेत 26 अहम प्रस्तावों को मंजूरी।

उत्तराखंड की धामी सरकार की बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान कुल 26 प्रस्ताव पेश किए गए। सबसे अहम जो प्रस्ताव था, वो था धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन का। इस संशोधित कानून के पास होते ही अवैध धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है।धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून और सख्त करने के लिए कानून में कुछ संशोधनों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। एक्ट में संशोधन कर सजा को 10 साल से बढ़ा कर 14 साल किया गया है। कुछ मामलों में 20 साल तक सजा हो सकती है। कैबिनेट ने जुर्माना राशि को 50 हजार से बढ़ा कर 10 लाख करने का भी अनुमोदन किया है। अब अग्निवीरों को सेवाकाल पूरा होने पर समूह ग के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसमें अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना जरूरी है। बताया जा रहा है कि अगले वर्ष रिटायर होने के बाद 850 पदों पर भर्ती दी जाएगी। इसके साथ ही सेना में अग्निपथ योजना के तहत सेवाएं देकर लौटने वाले अग्निवीरो को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया दिया जायेगा। पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण की सुविधा समूह ग श्रेणी के वर्दीधारी पदों की भर्ती में मिलेगा। इसके लिए अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल और स्थायी निवासी होना जरूरी होगा। आज कैबिनेट में 26 विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

कैबिनेट की बैठक में धामी सरकार के लिए महत्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं

उत्तराखंड में वन विभाग अब नए सिरे से वन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन कराएगा। राज्य, जिला व तहसील स्तर पर कमेटी बनेगी। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर कानून सख्त कर दिया गया है। अब गैंगस्टर जैसे सख्त कानून लागू होंगे, 14 साल तक सजा होगी। उत्तराखंड में वर्दीधारी पदों पर अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण मिलेगा। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर बनी सहमति। नियमति पदों पर भी आउटसोर्स से भर्ती का रास्ता हुआ साफ। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को मंजूरी। ग्राम्य विकास सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। पंचायतीराज अधिनियम संशोधन को मंजूरी। उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम में पीआईयू को मंजूरी। एमएसएमई में सर्विस सेक्टर के लिए मिनी औद्योगिक आस्थानों में पांच प्रतिशत प्लॉट, शेड होंगे आरक्षित लखवाड़ जल विद्युत परियोजना में टिहरी जिले के आधार पर तय होगी लखवाड़ बांध प्रभावितों की भूमि का मूल्य उत्तराखंड एवं प्रौद्योगिकी पॉलिसी को मिली मंजूरी। नगर निकाय एकल सदस्यीय आयोग को मंजूरी। ग्राम्य विकास विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन की मंजूरी।

AK
Author: AK

! Let us live and strive for freedom ! Freelance Journalist ! Politics ! News Junky !

Relates News

Discover more from DW Samachar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading