कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म, सचिवालय ने जारी किए आदेश, सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में सुनाई थी 2 साल की सजा

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केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्य रद कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि राहुल गांधी अब सदस्यता के लिए अयोग्य हैं। राहुल गांधी अब वायनाड से लोकसभा सांसद नहीं रहेंगे। राहुल गांधी को गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है यही वजह है कि उनका पद छीना जा चुका है। लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव पीसी त्रिपाठी की ओर से आज जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्यव करने वाले राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (I)(e) के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत उनकी यह अयोग्यता सजा सुनाए जाने की तारीख यानी 23 मार्च 2023 से प्रभावी होगी। बता दें कि किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को किसी भी अपराध के लिए दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाए जाने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। अधिनियम का एक प्रावधान जिसने अयोग्यता से तीन महीने की सुरक्षा प्रदान की थी, उसे 2013 में सुप्रीम द्वारा अल्ट्रा वायर्स के रूप में रद्द कर दिया गया था। लिली थॉमस मामले में न्यायालय।
राहुल गांधी के मामले में सूरत की अदालत ने उनकी कानूनी टीम के अनुरोध पर 30 दिनों के लिए उनकी सजा को निलंबित कर दिया ताकि उन्हें फैसले को चुनौती देने का अवसर मिल सके। गौरतलब है कि गुरुवार कोमोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। कोर्ट ने उन पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल की कैद होती है तो उसकी सदस्यता रद हो जाती है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। अब अगर निचली कोर्ट का आदेश रद नहीं होता है तो 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।
Author: AK
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