शनि, अप्रैल 4, 2026

No petrol, diesel without pollution check certificate in Delhi from October 25

दिल्ली सरकार का फैसला, अब बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाले वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

No petrol, diesel without pollution check certificate in Delhi from October 25
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राजधानी दिल्ली में अब बगैर प्रदूषण प्रमाण पत्र, पंपों पर वाहनों में पेट्रोल-डीजल नहीं भरवा पाएंगे।
इससे पहले प्रमाण पत्र दिखाना होगा।

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया है। इस बात की जानकारी के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है। उन्होंने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए आप सरकार ने फैसला किया है। जिसके बाद अब 25 अक्तूबर से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपों पर पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण में) प्रमाण पत्र के बिना पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना भी जारी की जाएगी।

इस दौरान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए वाहनों का उत्सर्जन प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है, जिसे कम करना अनिवार्य है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 25 अक्तूबर से पेट्रोल पंपों पर बिना पीयूसी प्रमाण पत्र के पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
यह फैसला पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभागों के अधिकारियों की एक बैठक के बाद लिया गया है।

AK
Author: AK

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