
जहानाबाद विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम, राकेश कुमार प्रथम की अदालत ने शराब कारोबारी को बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (a) में दोषी पाते हुए सात वर्ष कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।अभियुक्त ग्राम किताडीह परसुडीह थाना क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम झारखण्ड निवासी जीतन कालिंदी बताया जाता है । इस संबंध में उत्पाद न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि, अरवल थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक पवन कुमार को गुप्त सूचना मिली की एक पिकअप में अंग्रेजी शराब की खेप औरंगाबाद से नहर रोड के रास्ते अरवल की ओर जाएगी। गुप्त सूचना के आधार 9 फरवरी 2023 को मां विंध्यवासिनी पेट्रोल पंप बैदराबाद के पास पटना औरंगाबाद नहर रोड पर दोपहर में अरवल पुलिस बल के साथ उक्त गाड़ी का इंतजार करने लगे, कुछ देर बाद उजला रंग की पिकअप गाड़ी उसी रास्ते से आती हुई दिखाई दी, पुलिस बल को देखकर वाहन चालक वाहन को रोककर भागने की फिराक में था जिसे पुलिस बल के द्वारा खदेड़कर पकड़ा गया गाड़ी की तलाशी लेने पर आलू के बोरा में छुपाए गए कार्टून से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद कर जप्त किया गया था।इस संबंध में पुलिस के द्वारा अरवल थाने में गिरफ्तार वाहन चालक जीतन कालिंदी के विरुद्ध प्राथमिकी 85/23दर्ज किया गया था। मामला न्यायालय पहुंचा, जहां सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे उत्पाद लोक अभियोजक के द्वारा गवाहों की गवाही कराई गई। गवाहों के मद्देनजर रखते हुए विशेष उत्पाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए सजा सुनाई।
Author: AK
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