सोम, अप्रैल 13, 2026

हिमाचल प्रदेश में अब लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र में होगी, सुखविंदर सरकार ने विधेयक किया पारित


हिमाचल प्रदेश में अब लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र से पहले नहीं हो सकेगी। प्रदेश में अभी लड़कियों की शादी की उम्र न्यूनतम 18 साल है राज्य सरकार ने इसमें अब तीन साल की बढ़ोतरी कर दी है। इस के संशोधित ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने सात माह पहले मंजूरी दी थी। सुखविंदर सरकार ने शादी की उम्र 18 साल से 21 साल किए जाने को लेकर बिल विधानसभा में पेश किया। इस बिल को ध्वनिमत से पास कर दिया गया। पिछले काफी समय से लड़कियों के लिए शादी की उम्र को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 7 महीने पहले इसके संशोधित ड्राफ्ट को मंजूरी दी थी। अब इसे सदन से पारित करा दिया गया है। मंगलवार से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक-2024 सदन में पेश करने के बाद पारित कर दिया गया। सूबे के स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2024) विधानसभा के पटल पर रखा। इस बिल को चर्चा के बिना सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में अब भी कुछ लोग छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं। इससे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और जीवन में आगे नहीं बढ़ते। सरकार चाहती है कि शादी की आयु बढ़ाई जाए। लड़कियों की जल्दी शादी करने से उनके मां बनने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। विधेयक को अब राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद विधेयक कानून बनेगा और इसे लागू किया जाएगा।

यह भी पढ़ेइलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

यह भी पढ़ेस्वामीनाथन रिपोर्ट: पहले भारत रत्न का सम्मान,अब उन्हीं स्वामीनाथन की कृषि रिपोर्ट कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से गायब, जानें कौन हैं स्वीनाथन क्या है इनकी रिपोर्ट

AK
Author: AK

! Let us live and strive for freedom ! Freelance Journalist ! Politics ! News Junky !

Relates News