बुध, फ़रवरी 25, 2026

20 दिसंबर से दिल्ली पुलिस पेंडिंग चालानों को निपटाने के लिए कर रही खास इंतजाम, पेंडिंग ट्रैफिक चालानों से ऐसे पाएं छुटकारा


Delhi Police’s Special Drive to Resolve Pending Traffic Challans from December 20: Here’s How to Clear Yours

दिल्ली में पेंडिंग पड़े ट्रैफिक चालान वाले वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर है। वाहन मालिकों को अपना जुर्माना चुकाने का एक अनूठा अवसर मिला है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए खास इंतजाम किया है। साथ ही लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया है।


बता दें कि दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों के पास 20 दिसंबर 2024 से अपना ट्रैफिक चालान चुकाने का सुनहरा अवसर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, जिला न्यायालयों के सहयोग से लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालानों को हल करने के लिए विशेष सत्र शुरू करेगी। ये सत्र उन लोगों के लिए एक विकल्प हैं जो 14 दिसंबर 2024 को लोक अदालत कार्यक्रम से चूक गए थे।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए 20 दिसंबर 2024 से दिल्ली की जिला अदालतों में सभी कार्य दिवसों पर शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक विशेष सत्र आयोजित की जाएंगी। लंबित चालानों को निपटाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। चालान प्रिंट डाउनलोड करने के लिए लिंक 16 दिसंबर 2024 से उपलब्ध होगा।


यह सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक चलने वाली अदालतें द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी सहित पूरे दिल्ली की विभिन्न जिला अदालतों में आयोजित की जाएंगी। 31 दिसंबर 2021 तक जुर्माने वाले वाहन मालिक इसमें भाग लेकर अपने चालान निपटा सकते हैं।

शाम की अदालतें मुख्य रूप से छोटे यातायात उल्लंघन जैसे सीट बेल्ट न पहनना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना और लाल बत्ती पार करना आदि से निपटेंगी। जज उन गैर-आपराधिक मामलों के लिए अपने विवेक से कटौती की पेशकश कर सकते हैं या जुर्माना भी माफ कर सकते हैं, जिनमें दुर्घटनाएं शामिल नहीं हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (यातायात) अजय चौधरी ने निवासियों से इस अवसर का उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि 12 जिला अदालतों में प्रतिदिन 200 चालान तक का समाधान किया जा सकता है।

ऑनलाइन ऐसे निपटाएं अपना जुर्माना

इसके लिए वाहन मालिक इवनिंग कोर्ट पोर्टल पर जा सकते हैं। वहां वाहन विवरण दर्ज करें और लंबित चालानों की जांच करें। समाधान के लिए अधिकतम पांच चालान का चयन करें। जरूरी दस्तावेज डाउनलोड करें और कोर्ट सत्र बुक करें। सुनिश्चित करें कि मोबाइल नंबर परिवहन सेवा पोर्टल पर अपडेट है, क्योंकि ओटीपी के माध्यम से सत्यापन अनिवार्य है। प्रत्येक सत्र में प्रति व्यक्ति पांच चालान तक की अनुमति होगी।

अवसर का लाभ उठाने की अपील

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का यह पहल साल के अंत से पहले छोटी-मोटी यातायात समस्याओं को हल करने का एक व्यावहारिक तरीका प्रदान करती है। इससे वाहन मालिकों का समय और पैसा बचता है। चाहे वाहन कहीं भी पंजीकृत हो, दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा जारी किए गए सभी चालान इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं। वाहन मालिकों से अपील किया जाता है कि वे अपने रिकॉर्ड साफ-सुथरा करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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Author: AK

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