मंगल, अप्रैल 14, 2026

COVID19: Tamil Nadu government issues new lockdown guidelines

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कोरोना के संदर्भ में जारी किए नए गाइडलाइंस, कई पाबंदियां बढ़ीं

तमिलनाडु सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। नए गाइडलाइन आज यानी 26 अप्रैल से प्रभाव में आएगी, जिसके तहत राज्य में कई नई पाबंदियां रहेंगी।

जानें क्या क्या है बदलाव:

  • राज्य में बार, जिम, मनोरंजन क्लब, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, मूवी थिएटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
  • जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों व प्रतिष्ठानों, बिना एयर कंडीशनर वाले डिपार्टमेंटल स्टोर्स को 50 प्रतिशत क्षमता पर कार्य करने की अनुमति है।
  • सरकार ने होटल, रेस्तरां में सुबह छह से 10 बजे, दोपहर 12 से तीन बजे और शाम छह से रात नौ बजे के बीच ही खाना डिलीवरी की अनुमति दी है।
  • तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) की शराब की दुकानों खुली रहेंगी लेकिन इन दुकानों से जुड़े बार में बैठ के शराब पीने की अनुमति नहीं है।
  • होटल और लॉज में मेहमान अपने संबंधित कमरों में ही रहकर भोजन कर सकेंगे।
  • शादी समारोह में 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित किए जा सकते हैं और अंतिम संस्कार में 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।
  • सभी ब्यूटी पार्लर और स्पा बंद रहेंगे।
  • पुडुचेरी को छोड़कर अन्य सभी राज्य के यात्रियों को सरकारी पोर्टल के माध्यम से ई-पास के लिए आवेदन करना होगा। जिन्हें ई-पास की मंजूरी मिलती है, उन्हीं लोगों राज्य में प्रवेश मिल पायेगा।

इसके अलावा राज्य सरकार ने पहले कई प्रतिबंधों की घोषणा की थी जिसमें नाइट कर्फ्यू, हिल स्टेशनों पर पर्यटकों पर प्रतिबंध और प्रति रविवार को पूर्ण लॉकडाउन जैसे फैसले शामिल थे वो अब भी लागू रहेंगे।

AK
Author: AK

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