मंगल, अप्रैल 14, 2026

COVID19: Night curfew In Bihar Till May 15

कोरोना के मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश, राज्य मे रात्रि कर्फ्यू लागू

बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में नाईट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत अब राज्य में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, लेकिन यह नियम यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा। वहीं मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बिहार में 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद करने का भी निर्देश दिया है। अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। हालांकि यह निर्देश BPSC, SSC और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा।

क्या क्या होगा बंद:
इस दौरान राज्य के सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे। रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन होम डिलीवरी हो सकेगी। होम डिलीवरी की सुविधा भी रात 9 बजे तक ही होगी।
जारी निर्देश के मुताबिक सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाया जा सकता है। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी लेकिन यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा। दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी। श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग आ सकेंगे। मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए जिला प्रशासन फैसला लेगा। भीड़-भाड़ वाली मंडियों को बड़े इलाकों में स्थान्तरित किया जा सकेगा।

इन्हें रहेगी छूट:
गाइडलाइन के मुताबिक आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी।. मारीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी। सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था जल्द की जाएगी।

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Author: AK

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