देकेरल में लॉकडाउन के नियमों में मिली कुछ रियायत, राज्य के जरूरी समान बेचने वाली सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7:00 तक खोलने की मिली अनुमति

देश में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए केरल सरकार भी आज से राज्य में लॉकडाउन के दौरान लगने वाली पाबंदियों में छूट देने वाली है।
इस दौरान राज्य में अब जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को हर दिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुल सकेगी।
स्थानीय स्व-सरकारी निकायों में औसत साप्ताहिक परीक्षण संक्रमण दर के आधार पर राज्य में प्रतिबंधों में ढील दी गई है।
अब सभी स्थानीय निकायों में औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति होगी। इन क्षेत्रों में श्रमिकों को परिवहन प्रदान किया जाएगा।
केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी कंपनियों, आयोगों, निगमों और स्वायत्त संस्थानों को 25 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित करने की अनुमति होगी।
वहीं, सचिवालय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य होगा।
इसके अलावा-
- सप्ताहांत के दौरान राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा।
- सार्वजनिक परिवहन को सीमित आधार पर अनुमति दी जाएगी।
- बैंक केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही काम करना जारी रखेंगे।
- शादी और अंतिम संस्कार में भाग लेने वालों की संख्या 20 तक सीमित रहेगी।
- किसी भी सामाजिक समारोह या सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रेस्तरां को केवल होम डिलीवरी और भोजन पैक करके देने की अनुमति होगी।
Author: AK
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