सोम, अप्रैल 6, 2026

आज से सिम कार्ड खरीदने के लिए ग्राहकों को इन नियमों का करना होगा पालन, जानिए क्या है नया नियम

Changes applied by Govt, RBI and other Agencies from December 1st 2023

आज 1 दिसंबर है। आज से सरकार ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। यह नियम सिम खरीदने और बेचने वाले दोनों के ऊपर लागू होंगे। साथ ही सभी सिम कार्ड विक्रेता को केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। अब ग्राहकों को नई सिम खरीदने में कई नियमों का पालन करना होगा। आसानी से सिम कार्ड के नए नियम के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान है। सरकार पहले इन नियमों को 1 अक्टूबर 2023 से लागू करने वाली थी लेकिन बाद में इसे दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। फ्रॉड और स्पैम कॉल्स के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सिम खरीदने बेचने के नए नियम पेश किए हैं।

डिपार्टमेंट ऑफटेलीकम्यूनिकेशन के नए नियम के अनुसार अब सिम बेचने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अब कोई भी नॉर्मल यूजर थोक में सिम कार्ड नहीं खरीद पाएगा। सिर्फ व्यावसायिक कनेक्शन पर ही थोक में सिम खरीदने की अनुमति होगी। अब इन नए नियमों का करना होगा पालन। सामान्य यूजर पहले की ही तरह अभी भी एक आधार आईडी पर 9 सिम कार्ड खरीद पाएंगे।
DoT के नए नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपना नंबर बंद कराता है तो 90 दिन बाद ही वह नंबर किसी दूसरे को अलॉट होगा। अगर किसी एक्टिव नंबर पर नया सिम कार्ड खरीदना है तो अब आधार की स्कैनिंग करके ग्राहक का डेमोग्राफिक डेटा भी लिया जाएगा। सिम कार्ड के लिए नए नियम लागू होने के बाद डीलर्स को अपना वेरिफेकिशन कराना जरूरी होगा इसके साथ ही सिम बेचने के लिए अब रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। अगस्त में नए सिम कार्ड को लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई थी जो कि एक दिसंबर से लागू हो रही है।

सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि 8 महीने में देश में 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं, जबकि 67,000 डीलरों को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। करीब 300 सिम डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब एक आईडी कार्ड पर सीमित संख्या में ही सिम कार्ड जारी होंगे। यदि कोई बिजनेस चला रहा तो वह अधिक सिम ले सकेगा। आम आदमी एक आईडी पर अधिकतम 9 सिम कार्ड ले सकता है।

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AK
Author: AK

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