सोम, अप्रैल 13, 2026

राहुल गांधी को बड़ा झटका, मोदी सरनेम में पुनर्विचार याचिका खारिज, 2 साल की सजा बरकरार

Rahul Gandhi nominated to standing committee on defence
Big blow to Rahul Gandhi, review petition in Modi surname rejected, 2-year sentence upheld
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मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को 2 साल को सजा सुनाई गई थी जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गयी थी. इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाइकोर्ट में एक रिव्यू पिटिशन को अब खारिज करते हुए उनकी 2 साल की सजा को बरकरार रखा हुआ है. हालांकि अभी राहुल गांधी जमानत पर चल रहे है.

क्या है पूरा मामला:

राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2019 में कर्नाटक में एक सभा के दौरान एक बयान दिया था कि आखिर सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है. इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पुरणेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक केस दर्ज कराया था और दोषी पाए जाने पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गयी थी हालांकि सजा के आधे घण्टे बाद ही राहुल गांधी को जमानत भी मिल गयी थी.

आखिर क्यों गयी राहुल गांधी की सांसदी?

कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को मोदी सरनेम में दोषी पाए जाने के बाद 2 साल की सजा दी गयी और उनकी संसद की सदस्यता भी समाप्त कर दी गयी. असल मे उच्चतम न्यायालय ने 11 जुलाई को 2013 को अपने एक फैसले में कहा था कोई भी जनप्रतिनिधि जो सांसद या विधायक हो निचली अदालत में दोषी पाए जाने के बाद से ही विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाता हैं. सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस vs भारत सरकार वाले मामले में यह आदेश दिया था. वही इसके पहले तक कोर्ट का फैसला आने तक विधायक या सांसद की सदस्यता खत्म नही करने का प्रावधान था

राहुल गांधी की याचिका ख़ारिज करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा:

  • “राहुल गांधी के ख़िलाफ़ कम से कम दस आपराधिक मामले लंबित हैं”
  • “मैजूदा मामले के बाद उनके ख़िलाफ़ और मामले भी दर्ज़ हुए हैं”
  • “वीर सावरकर के पोते ने भी उनके ख़िलाफ़ मामला दायर किया है”

AK
Author: AK

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