शनि, अप्रैल 4, 2026

Uttar Pradesh: Unlocking to begin – Read What will change

COVID19: Ireland announces coronavirus lockdown

उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में मिली थोड़ी राहत, जानें क्या हैं नए बदलाव

COVID19: Ireland announces coronavirus lockdown

देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे पड़ने लगी है। कई राज्य अब धीरे धीरे कोरोना मुक्त होने लगे है। वहीं अब राज्य सरकार भी कुछ सर्तों के साथ कोरोना कर्फ्यू में छुट दे रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश के 55 जिलों की जनता को कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इन 55 जिलों में एक जून की सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक सप्ताह के पांच दिन बाजार खुल सकेंगे, लेकिन शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। वहीं जिन बाकी 20 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से ज्यादा है वहां कोई छूट नहीं दी गई है।
राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर एवं देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है।

नये निर्देश के अनुसार राज्य में साप्ताहिक बंदी के दौरान शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व मौजूद अन्य स्टॉफ के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। उनके लिए मास्क पहनना, दो गज की दूरी का पालन करना और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना जरूरी होगा। 

किन्हें मिली छुट:

  • कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और जो 50 प्रतिशत कर्मी रहेंगे, उनको रोटेशन से बुलाया जाएगा।
  • निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे।
    निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी।
AK
Author: AK

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