यूजीसी ने विश्वविद्यालय और कॉलेजो को खोलने के लिए जारी किए दिशा निर्देश

देश में कोरोना संक्रमण की वज़ह से 8 महीनों से बंद हुए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को यूजीसी (विश्वविद्यायल अनुदान आयोग) ने फिर से दोबारा खोलने का निर्णय लिया है।
यूजीसी ने इसके लिए कई नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।
दिशा निर्देश:
- केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य केंद्रीय वित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए, परिसरों को फिर से खोलने का निर्णय उनके कुलपतियों और प्रमुखों पर छोड़ दिया गया है।
- राज्यों के विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों सहित अन्य सभी संस्थानों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के फैसलों के अनुसार कक्षाएं शुरू होंगी।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को चरणबद्ध तरीके से परिसरों को खोलने की योजना के अनुसार चलाई जाएगी तथा ऐसी गतिविधियों पर जोर दि जायेगी जिनमें कोरोना वायरस मानदंडों का पालन होगा। इनमें सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग शामिल हैं।
- दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों को तभी खोलने की अनुमति दी जाएगी, जब वे कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे।
- कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्रों और कर्मचारियों को कॉलेजों में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।
- इसके साथ ही छात्रों और कर्मचारियों को सलाह दी जाएगी कि वे निषिद्ध क्षेत्रों में आने वाले इलाकों का दौरा न करें।
- विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
https://platform.twitter.com/widgets.jsगृह मंत्रालय द्वारा COVID-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन को धीरे-धीरे खोलने की प्रक्रिया के अनुरूप विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए यूजीसी विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर रहा है। @ugc_india @PIB_India @EduMinOfIndia @DDNewsHindi @HMOIndia @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/CBtqPw5GK0
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) November 5, 2020
Author: AK
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