
दीपावली का त्योहार और ठंड आने में अब बस कुछ ही दिन समय बचे हैं। अब बाजारों में रौनक बढ़ना शुरू हो चुकी है, साथ ही प्रदूषण भी बढ़ रहा है। लोगों की सुरक्षा को देखते दिल्ली सरकार ने दिवाली और सर्दी आने से पहले ही राजधानी दिल्ली में ग्रैप-2 लागू कर दिया है।
आपको बता दें कि, बीते कई दिनों से शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जोकि
‘जहरीली’ श्रेणी में आता है। ऐसे में राजधानी में हालात बत से बत्तर हो, इसके लिए पहले ही ग्रैप-2 लागू कर दिया गया।


जानें क्या-क्या काम नहीं कर पाएंगे अब आप:
- एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन द्वारा GRAP-2 लागू करने के बाद दिल्ली-NCR वालों पर कुछ पाबंदियां लग जाएंगी।
- CAQM के आदेश के बाद डीजल जनरेटर चलने पर रोक लग जाएगी।
- इसके अलावा, 800kwa से अधिक क्षमता वाले जेनरेटर तभी चल सकेंगे जब वह रेट्रोफिटिंग करवाएंगे।
- प्रदूषण को रोकने के लिए नैचुरल गैस, बायो गैस, एलपीजी से चलने वाले जेनरेटर को चलाने की बात कही गई है।
- यही नहीं प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा।
- सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा।
- मैनेजमेंट ने लोगों को दिए ये दिशा-निर्देश
- एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने राजधानी दिल्ली और उसे सटे NCR के इलाकों में GRAP-2 लागू करने का आदेश जारी करते हुए कई दिशा-निर्देश भी दिए हैं। जो कुछ इस तरह हैं-
- सड़कों पर रोजाना मैकेनिकल/वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव करें।
- भारी यातायात गलियारों, संवेदनशील इलाकों में सड़क की धूल को रोकने के लिए पानी का छिड़काव सुनिश्चित करें।
- सी और डी साइटों पर धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए निरीक्षण तेज करें।
- निजी परिवहन को कम करने के लिए वाहनों के पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाए।
- अतिरिक्त बेड़ा शामिल करके सीएनजी/इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाया जाए।
Author: AK
! Let us live and strive for freedom ! Freelance Journalist ! Politics ! News Junky !












