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उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत को कोर्ट ने सुनाई 15 दिन जेल की सजा, जानिए पूरा मामला

Sanjay Raut gets 15 days’ jail in defamation case by BJP leader’s wife

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा क्षटका लगा है। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि मामले में राज्यसभा सांसद राउत को दोषी ठहराते हुए 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। राउत पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।साल 2023 में मेधा सोमैया ने यह दावा करते हुए अदालत का रुख किया था कि राउत ने निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाया हैं कि वह और उनके पति मुंबई के पास मीरा भयंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (आपराधिक मानहानि) के तहत राउत के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की, जो शिव सेना के उद्धव ठाकरे गुट से हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को दोषी ठहराए जाने पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि संजय राउत को 15 दिन की कैद की सजा सुनाई गई है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्हें यह राशि शिकायतकर्ता प्रोफेसर डॉ. मेधा सोमैया को अदा करनी होगी।

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AK
Author: AK

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