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पिछले साल गोरखनाथ में स्थित गोरखनाथ मंदिर में तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को लखनऊ की एनआई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। गोरखनाथ मंदिर हमले की घटना में रिकार्ड 60 दिनों की न्यायिक जांच में अहमद मुर्तजा अब्बासी को एनआईए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 121 में मौत की सजा और 307 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा का एलान किया। गोरखनाथ मंदिर हमले की घटना में रिकार्ड 60 दिनों की न्यायिक जांच में अहमद मुर्तजा अब्बासी को एनआईए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 121 में मौत की सजा और 307 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा का एलान किया। इस मामले की जांच करते हुए एनआईए को पता चला कि गोरखनाथ मंदिर का हमलावर नेपाल भी गया था और पुलिस को उसके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले थे। बता दें कि गोरखनाथ पीठ में अहमद मुर्तजा अब्बास ने हथियार लहराया था। इस घटना के बाद से हड़कंप मच गया था। आरोपी ने पुलिसवालों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। इतना ही नहीं उसने मंदिर के पास मौजूद लोगों को हथियार से डराने की कोशिश भी की थी। हालांकि उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।