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लीज आवंटन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर कहा है कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है, जिससे मुख्यमंत्री को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश से संबंधित याचिका को सुनवाई योग्य माना था, जिसे सरकार और सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सोरेन ने कहा कि सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।