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बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद करने की मांग की है। सीबीआई की याचिका पर स्पेशल जस्टिस गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है। दरअसल यह मामला 2004 का है, जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और राबड़ी देवी पर आरोप है कि इन लोगों ने टेंडर के नियमों को बदल दिया और गलत प्रक्रिया से आईआरसीटीसी के होटलों का आवंटन किया गया। सीबीआई के मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने पटना में चाणक्य और सूरज होटल के मालिकों से आईआरसीटीसी के अधिकारियों के जरिए मुलाकात की थी। यह उनकी ओर से किया गया गलत व्यवहार था। इस मुलाकात के दौरान लालू और राबड़ी से जुड़ी कंपनी के लोग भी शामिल थे।