Wed, November 29, 2023

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Bihar: Lalu Prasad Yadav gets five year in jail in fodder scam case, fined ₹60 lakh

डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को मिली सजा ,पांच साल की जेल और 60 लाख का देना होगा जुर्माना।

Bihar: Lalu Prasad Yadav gets five year in jail in fodder scam case, fined ₹60 lakh
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डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को मिली सजा ,पांच साल की जेल और 60 लाख का देना होगा जुर्माना। चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में लालू यादव पहले ही 14 साल कैद की सजा पा चुके हैं।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार मामले में रांची की सीबीआई अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। हालांकि इससे पहले लालू प्रसाद यादव के वकील ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अदालत से गुहार भी लगाई थी। लेकिन सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को साल 1996 में हुए बहुचर्चित चारा घोटाले के पांचवें केस में भी दोषी करार दिया । 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले के सबसे बड़े रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के गबन के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई । इसके साथ अदालत ने लालू को 60 लाख रुपयों का जुर्माना भी भरने का आदेश जारी किया है। ‌इस मामले में सीबीआई ने कुल 170 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था जबकि 148 आरोपियों के खिलाफ 26 सितंबर 2005 में आरोप तय किए गए थे। चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में 14 साल तक की सजा पा चुके लालू प्रसाद यादव समेत 99 लोगों के खिलाफ अदालत ने सभी पक्षकारों की बहस सुनने के बाद 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई की विशेष कोर्ट के जज एस के शशि ने 15 फरवरी को लालू समेत 38 दोषियों को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी। बता दें कि लालू यादव इस समय रांची र‍िम्‍स अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। सजा से पहले सोमवार सुबह उन्होंने खराब स्वास्थ्य की भी शिकायत की थी।


साल 1996 में बिहार में बहुचर्चित चारा घोटाला सामने आया था–


बता दें कि संयुक्त बिहार में चारा घोटाला मामला जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में छापेमारी के बाद सामने आया था। सीबीआई ने जून 1997 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव को एक आरोपी के रूप में नामित किया था। एजेंसी ने लालू प्रसाद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ आरोप तय किए थे। आरजेडी प्रमुख को पहली बार 30 जुलाई 1997 को जेल गए थे। यहां उन्होंने करीब 135 दिन जेल में बिताए थे। इसके बाद फिर 28 अक्टूबर 1998 को दूसरी बार जेल गए, जहां वे 73 दिन रहें। पांच अप्रैल 2000 को तीसरी बार जेल गए तो 11 दिनों बाद जमानत मिली। उन्‍हें साल 2000 के ही 28 नवंबर को भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। लालू यादव तीन अक्टूबर 2013 को चारा घोटाला के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 70 दिन जेल में रहे। फिर, 23 दिसंबर 2017 को चारा घोटाले से जुड़े एक अन्‍य मामले में सजा होने के बाद जेल गए तो 17 अप्रैल 2021 को जमानत मिल सकी थी।

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