
राज्यसभा में मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक ध्वनिमत से पारित का दिया गया है जिसके अंतर्गत दिल्ली की 2014 तक की सभी अनधिकृत कालोनियां 2023 तक वैध हो जाएंगी।
इस विधेयक को सोमवार 8 फरवरी को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने उच्च सदन में विधेयक को पेश किया था। जिस पर मंगलवार को चर्चा के बाद मुहर लग गई। इस विधेयक के पारित होने के बाद दिल्ली में 2014 तक किए गए अनाधिकृत निर्माणों को वैध करना आसान होगा। इससे दिल्ली में 2023 तक अवैध कालोनियों में बसे 1.35 करोड़ लोगों को घर के स्वामित्व का अधिकार मिलेगा।
बता दें की इस अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 दिसंबर 2020 को दे दी थी।