केंद्रीय स्वास्थ एवं कल्याण मंत्रालय ने विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश…

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेशों से भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश भारत में आठ अगस्त से लागू हो जाएंगे।
क्या है निर्देश..
यात्रियों को पोर्टल पर एक शपथपत्र भी देना होगा कि वे 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड का पालन करेंगे।
इस लोगों को सात दिन का संस्थागत क्वारंटीन होगा, जिसमें उन्हें अपने खर्च पर रहना होगा और सात दिन का होम क्वारंटीन होगा।
यात्रा से पहले के लिए दिशा-निर्देश
यात्रा के निर्धारित समय से कम से कम 72 घंटे पहले स्वघोषणा पत्र भरना होगा।
क्वारंटीन पीरियड में जाने का एक शपथपत्र भरना होगा, सात दिन संस्थागत और सात दिन होम क्वारंटीन होगा।
गर्भवती महिलाओं, परिवार में किसी की मृत्यु, गंभीर बीमारी या 10 साल या कम आयु के बच्चे होने जैसी स्थितियों में 14 दिन क्वारंटीन की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए पहले से वेबसाइट पर ही इसकी जानकारी देनी होगी।
यात्री निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करके भी संस्थागत क्वारंटीन से राहत पा सकते हैं। ये जांच यात्रा समय के के 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
कोविड निगेटिव रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Download Revised Guidelines for international arrivals