जहानाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वतीय,जावेद अहमद खान, ने जान मारने के नियत से बंदूक से गोली मारने के आरोप में ग्राम करपी बाजार थाना करपी जिला अरवल निवासी महेश प्रसाद, मुन्ना प्रसाद एवम कमलेश प्रसाद को दोषी पाते हुए धारा 452, एवम 324 IPC में तीन तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवम 27 आर्म्स एक्ट में एक वर्ष की सजा सुनाई है, और प्रत्येक को दो दो हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। अर्थ दंड की रकम नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा अभियुक्तों को भुगतनी होगी। अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि इस केस क़े सूचक ग्राम करपी बाजार निवासी मोहन प्रसाद खत्री ने करपी थाना कांड संख्या 83/2004 प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था की चार अक्टूबर 2004 रात्री करीब साढ़े सात बजे, मैं तथा मेरा भाई सतेंद्र प्रसाद खत्री घर में बैठकर बात कर रहें थे, इसी बीच अन्य अभियुक्तों के साथ महेश प्रसाद एवम मुन्ना प्रसाद ने अपने हाथ में लिए पिस्तौल लेकर छत पर चढ़ गया, और जान मारने के नियत से फायर कर दिया, जो मेरे भाई शतेंद्र प्रसाद खत्री को वाया जांघ एवम वाई हाथ के उंगली में गोली लगी और वो जमीन पर गिर गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद द्वारा कुल तेरह गवाही की गवाही न्यायलय में कराई गई। सुनवाई के बाद न्यायलय ने तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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जान मारने की नियत से गोली मारने के आरोपियों को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा
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Aks
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